हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्या मंत्री ज्ञानदीप योजना के माध्यम से छात्रों को वित्तीय लाभ प्रदान करवाने का निर्णय लिया है लाभ हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए 4 % तक की सालाना ब्याज सब्सिडी प्रदान करवाने का निर्णय लिया लिया है | यह ब्याज सब्सिडी शैक्षिक ऋण दी जाएगी जो की 10 लाख तक की मिलेगी योग्यता आवेदक स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए आवेदक 12 कक्षा मे सक्षम रूप से पास होना चाहिए आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान मे दाखिला लेना ज़रूरी है आवेदक को परिवार की सालाना आय दिखानी होगी आवेदक का पहले से किसी और ब्याज़ सब्सिडीआदि शैक्षिक ऋण (राज्य या भारत सरकार) मे नाम दर्ज़ नहीं होना चाहिए छात्र शैक्षिक ऋण के लिए किसी भी बैंक से लाभ ले सकतें हैं आवेदन कैसे करें सरकारी साइट पर क्लिक करें ePASS आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट द्वारा उपलब्ध करवा दिए जायेंगे दस्तावेज़ बोनफिडे (bonafide) पत्र मान्यता प्राप्त संस्था से पत्र स्रोत : Directorate of Higher Education Shimla