<div id="MiddleColumn_internal"> <h3 style="text-align: justify; ">जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र क्या है ?</h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर - योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन देने वाले सभी आवेदक को योजना का लाभ उठाने हेतु अपने मूल कागजातों की जाँच जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर कराना आवश्यक है। कागजातों की जाँच एवं अधिकारी/पदाधिकारियों की स्वीकृति के पश्चात आवेदक योजना का लाभ उठा सकेगें।</p> <h3 style="text-align: justify; "><span>आर्थिक हल, युवाओं को बल के अन्तर्गत कौन कौन सी योजनाएँ है ?</span></h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर - आर्थिक हल, युवाओं को बल के अन्तर्गत तीन निम्न योजनाएँ हैः-</p> <p style="text-align: justify; ">मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता</p> <p style="text-align: justify; ">बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड</p> <p style="text-align: justify; ">कुशल युवा कार्यक्रम</p> <h3 style="text-align: justify; ">योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन देने की प्रक्रिया ?</h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर - सर्वप्रथम योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदक द्वारा एक ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन आर्थिक हल, युवाओं को बल के वेब साईट <a class="external_link ext-link-icon external-link" href="https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/" target="_blank" title=" शिक्षा, योजना, विकास व श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार (नए विंडोज में खुलने वाली अन्य वेबसाइट लिंक)"> शिक्षा, योजना, विकास व श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार </a> पर लॉग इन कर किया जा सकता है। सर्वप्रथम आवेदक वेब साईट के होम पेज पर New Application Registration पर जा कर पंजीकरण करेगा। पंजीकरण पश्चात आवेदक को एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी ) एसएमएस एवं ईमेल द्वारा मिलेगा, जिसकी सहायता से वह आगे की आवेदन प्रक्रिया कर सकेगें। ओटीपी की जाँच के पश्चात आवेदक अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेगें एवं अपने जरूरत अनुसार एक योजना का चयन कर सकेगें।</p> <p style="text-align: justify; ">ऑनलाईन आवेदन से पूर्व यह आवश्यक है की आवेदक अपने ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर तैयार रखे।</p> <h3 style="text-align: justify; ">मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना योजना की अर्हत्ता एवं शर्तेँ क्या हैं ?</h3> <p style="text-align: justify; ">योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते -</p> <li style="text-align: justify; ">बिहार राज्य के निवासी 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले वैसे बेरोजगार युवा जो अध्ययनरत नहीं हो तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हों परन्तु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा।</li> <li style="text-align: justify; ">आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास स्वरोजगार नहीं हो।</li> <li style="text-align: justify; ">आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो एवं उसे किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं हो।</li> <li style="text-align: justify; ">आवेदक को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा कार्यक्रम) का अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।</li> <h3 style="text-align: justify; "><span><span>कुशल युवा कार्यक्रम </span></span></h3> <p style="text-align: justify; "><span><span> </span>कुशल युवा कार्यक्रम क्या है ?</span></p> <p style="text-align: justify; "><span>इस योजना के तहत 15 से 25 वर्ष के युवा जो मैट्रिक उत्तीर्ण हों, उन्हें हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा एवं संवाद कौशल तथा बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।</span></p> <h3 style="text-align: justify; ">लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते</h3> <li style="text-align: justify; ">कुशल युवा कार्यक्रम योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते क्या हैं ? <ul> <li>आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 15 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।</li> <li>आवेदक बिहार में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मात्र मैट्रिक अर्थात 10वीं उर्त्तीण हो और कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, न कर रहा हो, अथवा अधिकतम इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं उर्तीण हो और कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, न कर रहा हो।</li> <li>आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो एवं उसे कोई नियोजन अथवा स्वरोजगार नहीं हो।</li> <li>आवेदक को किसी भी सरकारी स्त्रोत से किसी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/कौशल विकास की सुविधा/क्रेडिट कार्ड/किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो।</li> </ul> </li> <h3 style="text-align: justify; "><span>बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना</span><br /><span> </span></h3> <p style="text-align: justify; "><span>बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते क्या हैं ?</span><br /><span>योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते इस प्रकार से हैं</span></p> <li style="text-align: justify; ">आवेदक बिहार राज्य, अन्य राज्य अथवा केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त षिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकित हों या नामांकन के लिए चयनित हों।</li> <li style="text-align: justify; ">आवेदक बिहार का निवासी हो एवं राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उर्त्तीण हो।</li> <li style="text-align: justify; ">आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो।</li> <li style="text-align: justify; ">आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं हो।</li> <li style="text-align: justify; ">यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों एवं विभिन्न व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों बी0ए0/बी0एस0सी0/इंजीनियरिंग/एम0बी0बी0एस0/प्रबंधन/विधि आदि के लिए दी जायेगी।</li> <h3 style="text-align: justify; ">क्या एक आवेदक एक से ज्यादा योजना का लाभ उठा सकते है ?</h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- नही, आवेदक केवल एक ही योजना का लाभ उठा सकते हैं। परंतु SHA के लाभार्थियों के लिए KYP का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है ।</p> <h3 style="text-align: justify; ">अन्य राज्य के आवेदक योजना का लाभ उठा सकेगा ?</h3> <p style="text-align: justify; ">यदि किसी आवेदक ने बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य से 12वीं की परीक्षा उर्तीण की है तो क्या वह आर्थिक हल, युवाओं को बल के अन्तर्गत किसी योजना का लाभ उठा सकेगा ?</p> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- योजना का लाभ उठाने हेतु यह आवश्यक है कि आवेदक ने बिहार के किसी शिक्षण संस्थान से 12वीं उर्तीर्ण किया हो।</p> <h3 style="text-align: justify; "><span>ऑनलाईन आवेदन भरने के समय किन-किन कागजातों को ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक है ?</span></h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- ऑनलाईन आवेदन भरने के दौरान किसी भी दस्तावेज को अपलोड नही करना है।</p> <h3 style="text-align: justify; "><span>क्या आवेदन देने की समय बाध्यता है ?</span></h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- आवेदक किसी भी समय अर्हता एंव शर्तों को ध्यान में रखते हुए आवेदन दे सकते है।</p> <h3 style="text-align: justify; "><span>आवेदन प्रक्रिया संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ?</span></h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- आवेदन संबंधी जानकारी आर्थिक हल, युवाओं को बल के वेब साईट <a class="external_link ext-link-icon external-link" href="https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/" target="_blank" title=" शिक्षा, योजना, विकास व श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार (नए विंडोज में खुलने वाली अन्य वेबसाइट लिंक)"> शिक्षा, योजना, विकास व श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार </a> एवं सुविधा केन्द्र के Toll Free Number. 18003456444 पर बात कर प्राप्त की जा सकती है।</p> <h3 style="text-align: justify; "><span>ऑनलाईन आवेदन भरने में आवेदक को परेशानी</span></h3> <p style="text-align: justify; "><span> </span><span>यदि ऑनलाईन आवेदन भरने में आवेदक को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वह उस स्थिति में क्या करे ?</span></p> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- ऑनलाईन आवेदन भरने में सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदक सुविधा केन्द्र पर कॉल कर सकते है।</p> <h3 style="text-align: justify; ">आवेदन भरने हेतु किन ब्राउज़र का प्रयोग किया जा सकता हैं ?</h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- आवेदन भरने हेतु इन्टरनेट एक्स्प्लोरर वर्सन 10 या उसके उपर,क्रोम वर्सन 53.0.2785.116] फायरफॉक्स मोजिला 40.0.2. ब्राउज़र का प्रयोग किया जा सकता है।</p> <h3 style="text-align: justify; ">यदि आवेदन भरने के बाद आवेदक को PDF न मिले ?</h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- आवेदक पुनः लॉग इन कर PDF प्रिंट कर सकते हैं।</p> <h3><span>सफल रूप से आवेदन भरने के पश्चात् जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर कितने दिनों के अन्दर बुलाया जाएगा ?</span></h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- सफलता पूर्वक आवेदन करने के पश्चात आवेदक किसी भी कार्यदिवस पर सुबह दस बजे से शाम के छह बजे तक DRCC पहुँच कर अपने कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं ।</p> <h3><span>यदि सफल आवेदन पश्चात् जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर जाने का समय एसएमएस अथवा ईमेल द्वारा कई दिनों तक न प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में किसे सम्पर्क करें ?</span></h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- जिला निबंधन एवम परामर्श केंद्र पर आने के लिए आवेदक को अलग से एसएमएस या ईमेल नहीं किया जाएगा। आवेदक सफलतापूर्वक आवेदन करने के पश्चात, किसी भी कार्यदिवस पर सुबह दस बजे से शाम के छह बजे तक DRCC पहुँच कर अपने कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं ।</p> <h3><span>ऑनलाईन आवेदन हेतु चेक लिस्ट कहाँ से प्राप्त करें ?</span></h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- ऑनलाईन आवेदन हेतु चेक लिस्ट How to Apply पर जा कर प्राप्त करें।</p> <h3><span>आवेदक को कैसे पता चलेगा की आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हुई ?</span></h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवेदक को एक PDF आवेदक की ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा।</p> <h3 style="text-align: justify; "><span>यदि आवेदक दिये गए तिथि पर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर किसी कारण नहीं जाता है तो ?</span></h3> <p style="text-align: justify; ">उत्तर- सफलता पूर्वक आवेदन करने के पश्चात आवेदक किसी भी कार्यदिवस पर सुबह दस बजे से शाम के छह बजे तक DRCC पहुँच कर अपने कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं ।</p> <h3 style="text-align: justify; "><span>यदि आवेदक की आयु 25 साल से ज्यादा हो तो क्या वह आर्थिक हल, युवाओं को बल के अन्तर्गत किसी योजना का लाभ उठा सकता है ?</span></h3> <li style="text-align: justify; ">ST, SC, एवं OBC वर्ग के आवेदकों के लिए KYP योजना के अंतर्गत आयु सीमा में छुट दी जाएगी । निःशक्त जनों के आवेदकों के लिए भी सिर्फ KYP योजना के अंतर्गत आयु सीमा में छुट दी जाएगी ।</li> <li style="text-align: justify; ">यदि आवेदक की आयु 25 साल से ज्यादा हो एवं वह ST या SC वर्ग से आता हो तो उन्हें KYP योजना के लिए 5 साल की छुट दी जाएगी । अतः ST/SC वर्ग के KYP आवेदकों की आयु सीमा 15-30 साल होगी ।</li> <li style="text-align: justify; ">यदि आवेदक OBC वर्ग से आता हो तो उन्हें KYP योजना के लिए 3 साल की छुट दी जाएगी OBC वर्ग के लिए KYP आवेदकों की आयु सीमा 15-28 साल होगी ।</li> <li style="text-align: justify; ">निःशक्त जनों के लिए KYP योजना में 5 साल की छुट दी जाएगी । आवेदनकर्ता यदि दिव्यांग हों एवं वह किसी भी वर्ग से आते हों उनकी आयु सीमा KYP योजना के लिए 15-30 साल होगी ।</li> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; "> </p> <p style="text-align: justify; ">स्रोत: <a class="external_link ext-link-icon external-link" href="http://www.educationbihar.gov.in/" target="_blank" title=" बिहार सरकार, शिक्षा विभाग (नए विंडोज में खुलने वाली अन्य वेबसाइट लिंक)"> बिहार सरकार, शिक्षा विभाग </a> <a class="external_link ext-link-icon external-link" href="https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/" target="_blank" title=" शिक्षा, योजना, विकास व श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार (नए विंडोज में खुलने वाली अन्य वेबसाइट लिंक)"> शिक्षा, योजना, विकास व श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार </a></p> </div>