भूमिका भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक के अनुच्छेद- 21 ए, 24 एवं 29 में सड़क पर रहनेवाले बच्चों के उत्थान की वचनबद्धता के उद्देश्य के लिये प्रतिज्ञाबद्ध है। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार राज्य 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों को राज्य, अधिनियम द्वारा निश्चित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद- 24 बच्चों को कारखानों आदि में रोजगार देने पर प्रतिबंध चौदह साल से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान या अन्य किसी जोखिमभरे काम में नहीं लगाया जाना चाहिये। अनुच्छेद-39 राज्य को, विशेष रूप से, ऐसी नीति बनानी चाहिये जो सुरक्षित कर सके - कर्मचारियों का स्वास्थ्य एवं शक्ति, पुरुष व महिलाऍं और कम आयु के बच्चे शोषित न हों और आर्थिक आवश्यकताऍं किसी भी नागरिक को उनकी आयु या शक्ति के प्रतिकूल स्थितियों में न भेजा जा सकें। अधिक जानकारी के लिए जाएँ श्रम और रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार राष्ट्रीय बाल नीति 1974 राष्ट्रीय बाल नीति 1974 की स्थापना इस दृढ़ विश्वास के साथ की गई थी कि बाल विकास कार्यक्रम बच्चों में समान अवसर प्राप्ति की सुनिश्चितता के लिये आवश्यक है। यह बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर समन्वित रूप से पूर्ति के लिये के ढाँचा प्रदान करता है। बाल विकास के लिये अन्य नीतियॉं, कार्यक्रम और योजनाओं की रचना, इस राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर की गई है। अधिक जानकारी के लिए जाएँ श्रम और रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार अधिक जानकारी के लिए जाएँ राष्ट्रीय बाल नीति 1974 स्त्रोत : श्रम और रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार