इस योजना के लिए कौन पात्र है? उत्तर- वे छात्र जो अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन तथा पारसियों से संबंधित हैं और विदेश में उच्चतर शिक्षा जैसे कि मास्टर्स, एम.फिल तथा पी.एचडी स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। ब्याज इमदाद के लिए समय-अवधि क्या होगी? उत्तर- ब्याज इमदाद इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की शैक्षणिक ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार ऋण स्थगन की अवधि (अर्थात पाठ्यक्रम की अवधि और नौकरी प्राप्त करने के एक वर्ष अथवा छह: महीने के उपरांत, जो भी पहले हो) के लिए दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है? उत्तर- छात्र निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है- छात्र को स्नातकोत्तर डिप्लोमा, मास्टर्स, एम.फिल अथवा पी.एचडी स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश स्थित विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया होना चाहिए और उसकी संपूर्ण पारिवारिक आय 6.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक आय का अर्थ है अविवाहित छात्रों के मामले में अभिभावकों की कुल आय तथा विवाहित छात्रों के मामले में पति अथवा पत्नी की कुल आय। छात्र को किसी प्राइवेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा सदस्य शहरी सहकारी बैंको इत्यादि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन का सदस्य हो, से ऋण लेना होगा। छात्र के पास अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण होना चाहिए छात्रों को अपने ऋणदाता बैंकों को सूचित करना होगा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पढ़ो परदेस- विदेश में उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज इमदाद की नई योजना आरंभ की है और वह इस योजना विशेष के अंतर्गत पात्र है। फिर ऋणदाता बैंक इस योजना की क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी केनरा बैंक दवारा आरंभ किए गए पढ़ो परदेस के पोर्टल पर छात्रों की जानकारी फीड करेगा। यह पोर्टल प्रत्येक तिमाही में दो माह की अवधि के लिए खुला रहेगा। क्या मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक ऋण देता है? उत्तर-जी नहीं, मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक ऋण नहीं देता है। इस योजना में छात्र दवारा उस बैंक जो आईबीए का सदस्य है से लिए गए शैक्षणिक ऋण पर ऋणस्थगन की अवधि (अर्थात पाठ्यक्रम अवधि + पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् एक वर्ष अथवा नौकरी प्राप्त करने के छह: महीने के उपरांत, जो भी पहले हो) के दौरान उत्पन्न ब्याज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत कितनी ब्याज इमदाद दी जाती है? उत्तर-मंत्रालय छात्र दवारा बैंक से लिए गए शैक्षणिक ऋण पर ऋणस्थगन की अवधि (अर्थात पाठ्यक्रम की अवधि+ पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् एक वर्ष अथवा नौकरी प्राप्त करने के छह महीने के उपरांत, जो भी पहले हो) तक के लिए 100 प्रतिशत ब्याज घटक की प्रतिपूर्ति करेगा। योजना के लाभों का दावा हेतु दस्तावेज योजना के लाभों का दावा करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित है? उत्तर- मंत्रालय को छात्र से सीधे तौर पर कोई भी दस्तावेज अपेक्षित नहीं है। छात्रों को शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणदाता बैंक की अपेक्षानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होते है। मंत्रालय शैक्षणिक ऋण पर ऋणस्थगन की अवधि तक होने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगा। शैक्षणिक ऋण छात्र किस बैंक से शैक्षणिक ऋण प्राप्त कर सकता है? उत्तर- ब्याज इमदाद को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की मौजूदा शैक्षणिक ऋण योजना के साथ लिंक किया गया है। छात्र किसी भी प्राइवेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा सदस्य शहरी सहकारी बैंकों इत्यादि जो आईबीए का सदस्य हो, से शैक्षणिक ऋण प्राप्त कर सकता हैं क्या ऋण के मूल घटक के कुछ भाग को भी इस योजना दवारा कवर किया गया है? उत्तर- जी नहीं, योजना में केवल ऋण स्थगन की अवधि (अर्थात पाठ्यक्रम+पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात् एक वर्ष अथवा नौकरी प्राप्त करने के छह: महीने के उपरांत, जो भी पहले हो) के लिए छात्र दवारा लिए गए शैक्षणिक ऋण के केवल ब्याज भाग को ही कवर किया गया है। विदेश में अपने अध्ययन के दौरान रिपोर्ट/दस्तावेज क्या छात्र दवारा विदेश में अपने अध्ययन के समय के दौरान कोई आवधिक रिपोर्ट/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होता है? उत्तर- जी नहीं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को किसी रिपोर्ट/दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को विदेश में अपने अध्ययन की अवधि के दौरान समय-समय पर अपने-अपने ऋणदाता बैंकों को आवधिक प्रगति रिपोर्ट/दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। पाठ्यक्रम के पूरा होने पर छात्रों को ऋणदाता बैंक और साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भी रिकार्डों के लिए अंक सूची और प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारीकर्ता कौन-सा प्राधिकारी अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करेंगा अथवा कोन अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करेगा? उत्तर- आप निम्नलिखित से अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ऐसा धार्मिक निकाय जो इस प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी करता है; स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य से; तथा स्व घोषणा-पत्र स्रोत: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय